
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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हरियाणा में 5500 पुरुष और 1100 महिला कांस्टेबलों की भर्ती को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इससे पहले इसी साल 14 मार्च को हाईकोर्ट ने कांस्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।
याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा की सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। जब नियुक्ति का समय आया तो नॉर्मलाइजेशन (परीक्षा के कठिनाई के स्तर के आधार पर उम्मीदवारों के अंकों की बराबरी करना) की नीति अपनाई। इस नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है।
इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली के सलाह पर आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने भी कोर्ट को बताया कि यह नीति तभी अपना सकते हैं, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है। याची ने कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर कर बताया कि सरकार ने पूर्व में दायर याचिका लंबित रहने तक नियुक्ति-पत्र जारी नहीं करने का विश्वास दिलाया था लेकिन इसके बावजूद आवेदकों को नियुक्ति देना आरंभ कर दिया है।
इसी कारण हाईकार्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 मार्च को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही यह मामला विचाराधीन था। पांच जुलाई को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।