इस बार एक मतदाता को चार बैलेट पेपर पर लगानी होगी मुहर । नीचे पढ़े
ग्राम प्रधानों को झटका: सभी ग्राम प्रधानों के खाते 25 दिसंबर रात 12:00 बजे से बंद हो जायेंगे इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में कमान सौंप दी जाएगी ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और जिला पंचायती राज अधिकारी के हाथ में कमान होगी इस बाबत पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे 25 दिसंबर के बाद ग्राम प्रधान कोई नया काम नहीं कर पाएंगे ग्राम प्रधान गांवों में वही काम करा पाएंगे जो पहले से चल रहे हैं, साफ है, कि उनका वित्तीय अधिकार खत्म हो जाएगा।
इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है, निर्देश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं। प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होते ही अधिकार पंचायती राज अधिनियम (Panchayati Raj Act) के तहत पंचायत विभाग के अधिकारियों के जिम्मे आ जाएगा ।
गौरतलब है कि 25 दिसंबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से चुनाव में देरी हो गई अब मार्च में चुनाव कराए जाने के संकेत मिल रहे हैं।
तो वहीं पंचायतों के परिसीमन और मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। बताते चलें कि निर्वाचित होने के बाद ग्राम प्रधानों को पंचायती राज विभाग की ओर से एक बस्ता दिया जाता है, जिसमें उनसे संबंधित सभी प्रकार के अभिलेख समेत वित्तीय लेनदेन के लिए डोंगल, स्वच्छ भारत मिशन में इस्तेमाल होने वाली चेकबुक समेत अन्य समाग्री होती हैं।
ग्राम प्रधानों के बस्ता जमा होते ही प्रधान का डोंगल डि-एक्टिवेट कर दिया जाएगा 25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों का अपना बस्ता पंचायती राज विभाग में जमा करना होगा इसके बाद वह कोई भी वित्तीय एवं प्रशासनिक कामकाज नहीं निपटा सकेंगे ।
इस बार एक मतदाता को चार बैलेट पेपर पर लगानी होगी मुहर ।
ग्राम प्रधानों को झटका: आपको बतादें कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल क्रमश: 14 जनवरी और 18 मार्च को समाप्त हो रहा है। जहाँ पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए थे क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव अलग से हुए थे हालांकि इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है।
यह साफ है, कि इस बार एक मतदाता को चार बैलेट पेपर पर मुहर लगानी होगी हालांकि पोलिंग स्टेशन पर ग्राम प्रधान-ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी-जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग-अलग बूथ बनाए जाएंगे ।
Report/उदित शर्मा/shajahanpur