उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां की पुलिस ने एक युवक को दुष्कर्म (रेप) के मामले में सीधे शादी के मंडप से गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. दरअसल, यह युवक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पिछले काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस की पकड़ से दूर था. इसी बीच पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि आरोपी युवक गाजे-बाजे के साथ अपनी बारात लेकर पहुंचा है और किसी अन्य युवती के साथ शादी रचाने जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस बिना वक्त गंवाए सीधे बारात में पहुंच गई और जयमाला व फेरों से ठीक पहले दूल्हे को अपने साथ लेकर वापस लौटी.
🚔 मई महीने में दर्ज हुआ था केस, मरदह थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस ने मारी रेड
पूरा मामला विस्तार से समझें तो थाना नोनहरा में मई महीने के पहले सप्ताह में एक पीड़ित युवती के द्वारा आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस केस के दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी युवक की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. इसी दौरान बुधवार को पुलिस को सटीक इनपुट मिला कि वह कानूनी कार्रवाई से बचने और छिपने के बीच अपनी शादी रचाने जा रहा है. इसके बाद नोनहरा पुलिस ने मरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में उस वक्त त्वरित छापेमारी की, जब आरोपी युवक अपनी पूरी बारात और सगे-संबंधियों के साथ वधु पक्ष के घर पहुंचा था. पुलिस ने शादी की रस्मों के बीच ही उसे हिरासत में ले लिया.
🍽️ बिना शादी के ही बैरंग लौटी बारात, बारातियों ने बिना खाना खाए छोड़ दिया पंडाल
नोनहरा पुलिस काफी दिनों से इस शातिर युवक की टोह में थी. अचानक से मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद विवाह स्थल पर सन्नाटा पसर गया. मंडप से दूल्हे की गिरफ्तारी के बाद शादी के सारे रस्मो-रिवाज बीच में ही रुक गए और बिना विवाह संपन्न हुए ही बारात को बैरंग वापस लौटना पड़ा. स्थानीय ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस अप्रत्याशित घटना के बाद वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों में हड़कंप मच गया. स्थिति इतनी असहज हो गई कि बारातियों ने वहां तैयार जलपान और भोजन को छुआ तक नहीं और बिना कुछ खाए-पिए ही मौके से चुपचाप निकल गए.
⚖️ अंबेडकर मूर्ति के पास से गिरफ्तारी का दावा, बीएनएस (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज है मामला
वहीं दूसरी ओर, पुलिस ने इस युवक को कागजी कार्रवाई में नोनहरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर मूर्ति हुन्दरहि गांव के पास से गिरफ्तार करने का दावा करते हुए न्यायालय में पेश किया और वहां से उसे सीधे जेल भेज दिया. पीड़ित युवती की लिखित तहरीर और प्राथमिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 उस स्थिति में लागू होती है, जब कोई व्यक्ति शादी करने, नौकरी देने, पदोन्नति (प्रमोशन) या किसी अन्य वित्तीय/सामाजिक लाभ का झूठा वादा करके, या अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है. इस नई धारा के तहत ऐसे धोखे और कृत्य को स्पष्ट रूप से गंभीर अपराध माना गया है और दोषी पाए जाने पर आरोपी को कम से कम 10 साल तक की कड़ी जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है.


