Close Menu
करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Indore Mhow Murder Case: टीवी सुधारने में देरी पर इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या, कोर्ट ने पूर्व फौजी को सुनाई उम्रकैद की सजा
    • Twisha Sharma Case: सीबीआई ने ट्विशा शर्मा मौत मामले का मुकदमा भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने का किया समर्थन, सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा
    • Kuno National Park Cheetah Death: कूनो नेशनल पार्क में चीता शावक KNG22 की गोली मारकर हत्या मामले में बड़ा एक्शन, 6 वनकर्मी निलंबित
    • Ujjain Mystery Death Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पश्चिम बंगाल की महिला का फंदे से लटका मिला शव, पति पर लगा हत्या का गंभीर आरोप
    • गोल्फ कोर्स रोड पर तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर, डीएलएफ-2 में चार गाड़ियां आपस में टकराईं; कैब पलटने से बाल-बाल बची जान
    • Haryana Judiciary Promotion: हरियाणा में न्यायिक सेवा के 31 अधिकारियों को मिली बड़ी पदोन्नति, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में हुई नियुक्ति की सिफारिश
    • Ambala Tragidy: अंबाला के सोंढा गांव में पानी के हौद में डूबने से दो साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
    • Haryana Cabinet Meeting: सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 3 नवंबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Saturday, October 31
    • होम
    • राज्य
      • दिल्ली
      • उत्तर प्रदेश
      • उत्तराखण्ड
      • मध्य प्रदेश
      • छत्तीसगढ़
      • हिमांचल प्रदेश
      • पंजाब
      • झारखण्ड
      • बिहार
      • राजस्थान
      • हरियाणा
      • गुजरात
      • महाराष्ट्र
      • जम्मू कश्मीर
    • देश
    • विदेश
    • मनोरंजन
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • धार्मिक
    • लाइफ स्टाइल
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Ad
    Home » Dhruv Rathee Defamation Case: यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में जारी किए नए जमानती वारंट

    Dhruv Rathee Defamation Case: यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में जारी किए नए जमानती वारंट

    October 31, 2026 देश 3 Mins Read
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp Copy Link

    नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक स्थानीय अदालत द्वारा शनिवार को लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी के विरुद्ध वर्ष 2018 के एक चर्चित मानहानि मामले में नए जमानती वारंट जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, यह पूरा कानूनी मामला विकास संस्कृत्यायन नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने ये वारंट तब जारी करने का निर्णय लिया, जब शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि राठी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके उनकी मानहानि की है और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम किया है। हालांकि, इस मामले से जुड़ा विस्तृत और आधिकारिक आदेश (डिटेल्ड ऑर्डर) सामने आना अभी बाकी है।

    समय पर नोटिस न पहुँच पाने के चलते कोर्ट ने उठाया कदम, इससे पहले 17 अक्टूबर को भी जारी हुए थे वारंट

    अदालत द्वारा यह कार्रवाई तब की गई जब पूर्व में भेजे गए नोटिस की तामील सही ढंग से नहीं हो पाई थी। इससे पहले गत 17 अक्टूबर को भी अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। उस दौरान समन या नोटिस तामील कराने पहुँचे संबंधित अधिकारी ने अदालत को अवगत कराया था कि ध्रुव राठी का आवास बंद पाया गया था, जिसके कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका।

    वर्ष 2019 में पहली बार भेजा गया था समन, ऑस्ट्रिया में रहने वाले राठी के भारत आने पर हुई सुनवाई

    न्यायालय ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पते पर ध्रुव राठी को नया समन भी प्रेषित किया था। शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को जानकारी दी कि ध्रुव राठी आमतौर पर विदेश (ऑस्ट्रिया) में निवास करते हैं, लेकिन हाल ही में वे दिल्ली में आयोजित कुछ विरोध प्रदर्शनों में सम्मिलित होने के लिए भारत आए थे। अदालत ने अपने संज्ञान में यह बात ली कि इस कानूनी मामले में राठी को सबसे पहले जुलाई 2019 में समन भेजा गया था। प्रार्थी ने वर्ष 2018 में यह मानहानि की शिकायत तब दर्ज कराई थी, जब राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके संबंध में एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था।

    अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया था वह वीडियो, बाद में गलती मानकर अलग से सुलझाया गया था मामला

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए इस वीडियो को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीट्वीट कर शेयर किया था। उस वीडियो से आहत होकर विकास संस्कृत्यायन ने यूट्यूबर और राजनेता दोनों के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। हालांकि, बाद में अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर ली थी कि उस वीडियो को साझा करना उनसे एक भूल थी। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ चल रहे मामले को एक अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझा लिया गया था, जबकि ध्रुव राठी के खिलाफ मामला जारी रहा।

    Follow on Google News Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Keep Reading

    दिल्ली और वाराणसी के बीच देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हुआ शानदार शुभारंभ, सीएम योगी और रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

    Anantapur School Attack: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में क्लासरूम के अंदर 10वीं की छात्रा पर आरी से हमला, मची सनसनी

    Delhi Rally News: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की मेगा रैली, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपील

    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का अनोखा ‘जन महाभियोग’, खरगे के आवास पर तैयारी

    मौलवी ने पहली पत्नी और बच्चों का सच छिपाकर मदरसे की छात्रा से की शादी, पुलिस स्टेशन में परिजनों के सामने किया जाने से इनकार

    कर्नाटक में एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह, मंत्रियों के अलग-अलग बयानों से घिरी पार्टी

    • Facebook
    • YouTube
    • WhatsApp
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube

    राज्य -  दिल्ली    उत्तर प्रदेश    उत्तराखण्ड    मध्य प्रदेश    छत्तीसगढ़    हिमांचल प्रदेश    पंजाब    झारखण्ड    बिहार   राजस्थान    हरियाणा

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.