नई दिल्ली : ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के फाउंडर खालिद सैफी को 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े केस में बड़ा झटका लगा। हत्या के प्रयास का मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर खालिद सैफी को 2020 में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े केस में बड़ा झटका लगा। हत्या के प्रयास का मुकदमा खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी (Delhi Riots Case) की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, याचिका खारिज की जाती है।

इसे भी पढ़ें – नहाए-खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व, तैयारियों में जुटी महिलाएं

24 फरवरी 2020 को नॉर्थईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इसमें करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग जख्मी हो गए थे। सैफी ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स ऐक्ट का केस खत्म किया जा चुका है। ना तो उसके पास कोई हथियार बरामद किया गया और ना ही उस पर गोली चलाने का आरोप है। इसलिए आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत मुकदमा नहीं चल सकता है।

इसे भी पढ़ें – चिराग दिल्ली में डीजे बजाने को लेकर भिड़े आप नेता और पुलिस वाले, जमकर हुई हाथापाई

Delhi Riots Case – जगतपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 26 फरवरी 2020 को खजूरीखास इलाके की मस्जिद वाली गली में भीड़ एकत्रित हुई थी। भीड़ ने पुलिस के कहने पर वहां से हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पथराव किया गया और पुलिसकर्मियों पर हमलाा किया गया। हेड कांस्टेबल योगराज पर फायरिंग भी की गई थी। आरोप है कि सैफी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां के कहने पर भीड़ वहां जुटी थी।

Share.
Exit mobile version