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    Home » कुत्ते के काटने पर मिलेगा मुआवजा, Punjab-Haryana High Court ने जारी किए आदेश

    कुत्ते के काटने पर मिलेगा मुआवजा, Punjab-Haryana High Court ने जारी किए आदेश

    November 15, 2023 हरियाणा 2 Mins Read
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    Punjab-Haryana High Court: हर दिन हम टीवी या सोशल मीडिया पर आवार या पालतु कुत्तों के काटने की खबरें देखते रहते हैं. जिन्हें देख कर कहा जा सकता है कि कुत्ते के काटने की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. आदमखोर कुत्ते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. कई मामले तो ऐसे भी सामने आते हैं कि ऐसी स्थिति बन आती है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है.

    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

    ऐसी बढ़ती हुई घटनाओं के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर डॉग बाइट के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किसी कुत्ते के काटने पर उसके हर एक दांत के निशान पर कम से कम 10 हजार रुपये देने होंगे.

    इसके साथ ही अगर कुत्ते ने काटने के दौरान मांस नोच लिया तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर के घाव के लिए कम से कम 20 हजार रुपये देने होंगे.

    घटना होने पर संबंधित थाने में डेली डायरी रिपोर्ट करवाएं दर्ज

    कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आवारा, जंगली या पालतू जानवर के कारण कोई घटना या दुर्घटना होती है तो संबंधित थाने के SHO को बिना देरी किए एक डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज करनी है.

    इसके बाद पुलिस अधिकारी इसकी जांच करेंगे कि शिकायत करने वाले का दावा सच है या नहीं. फिर पूरे मामले की रिपोर्ट बनाई जाएगी. उसकी एक कॉपी मुआवजे के लिए अप्लाई करने वाले को भी भेजी जाएगी.

    इसे भी पढ़ें – स्वस्थ लिवर से ही रहेगा शरीर स्वस्थ, अलकोहल से दूरी जरुरी

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