नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो हादसे में (Compensation By DMRC) महिला की मौत मामले में पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये देने का फैसला किया है। बीते 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे में फंसने से महिला की मौत हो गई थी। घटना की जांच मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) कर रहे हैं।
इसे भी पढ़ें – सीवर सफाई के दौरान हुई मौत, तो दिल्ली जल बोर्ड को देगा 30 लाख रुपये मुआवजा
डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल के मुताबिक, मेट्रो रेलवे नियम-2017 के मुताबिक मेट्रो से किसी हादसे में मरने वाले के परिजनों को अधिकतम पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है, इसलिए पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, बाकी 10 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि मृतका के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में दी जाएगी। मेट्रो का कहना है कि महिला के दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए वर्तमान में कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी को ही पैसा दिया जाएगा।
Compensation By DMRC – मेट्रो प्रबंधन के मुताबिक, डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मामले में मेट्रो को बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने निर्देश दिया है। मेट्रो ने पढ़ाई के लिए जरूरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है।
इसे भी पढ़ें – भाजपा सरकार से जो भी सवाल करेगा वो जेल जाएगा : राघव चड्ढा
ज्ञात हो कि इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर बीती 14 दिसंबर को एक महिला यात्री की साड़ी ट्रेन के दरवाजे में फंस गई थी, जिसके बाद भी मेट्रो का दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन चलने लगी, जिससे महिला गिर पड़ी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी 16 दिसंबर को मौत हो गई। मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं।