नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड ( DJB) ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का पालन करते हुए सीवर सफाई के मामलों में मौत पर मुआवजा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये (Compensation Amount Increased) कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
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शीर्ष अदालत ने इससे पहले अक्टूबर में कहा था कि सरकारी अधिकारियों को सीवर की सफाई के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। दिल्ली जल बोर्ड के एक आदेश में कहा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीवर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा बढ़ाया जाए (यह देखते हुए कि पिछली तय राशि यानी 10 लाख रुपये, 1993 से लागू की गई है)। उस राशि का वर्तमान समतुल्य 30 लाख रुपये है। यह वह राशि होगी, जिसका
संबंधित एजेंसियों द्वारा भुगतान किया गया।
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Compensation Amount Increased – डीजेबी ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले पीड़ितों के मामले में स्थिति की गंभीरता के आधार पर मुआवजा वितरित किया जाएगा। इसने कहा कि न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा।