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    Home » जनगणना के लिए कलेक्टर के कड़े निर्देश, ‘मई’ में कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी

    जनगणना के लिए कलेक्टर के कड़े निर्देश, ‘मई’ में कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी

    April 21, 2026 छत्तीसगढ़ 2 Mins Read
    ban on leave of employees
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    धमतरी : भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर धमतरी जिले में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए (ban on leave of employees) जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.

    1 मई से 30 मई तक मकानों की गणना

    प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा. इस कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

    जनगणना शाखा से ही मिलेगी छुट्टी

    जारी आदेश में कहा गया है कि जनगणना कार्य में नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के न तो अवकाश पर जाएंगे और न ही अपने मुख्यालय को छोड़ेंगे. यदि किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो संबंधित कर्मचारी को जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा.

    स्वीकृत अवकाश भी नहीं होगा मान्य

    इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का अवकाश पूर्व में उनके कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें भी अब पुनः जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर (ban on leave of employees) एवं जिला जनगणना अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करनी होगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना पुनः अनुमोदन के पूर्व स्वीकृत अवकाश मान्य नहीं होगा.

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