Cinema Hall Opening SOP: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को कहा कि एक फरवरी से देशभर में सिनेमाघरों को कोरोना के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सौ फीसद दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना आदि शामिल है।
इसे भी पढ़े:Union Budget: संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री सीतारमण
जावड़ेकर ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि भीड़भाड़ से बचने के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थियेटरों को एक फरवरी से कोरोना के नए नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी। जावडेकरने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय जल्द ही ओटीटी प्लेटफार्म के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा, क्योंकि यहां पर उपलब्ध कई धारावाहिकों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं।
प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआइ) ने सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया है। सिनेमाघरों में शो के बीच पर्याप्त अंतराल का निर्देश एसओपी में कहा गया है. आपस में पर्याप्त दूरी की व्यवस्था के साथ अच्छी खासी संख्या में काउंटर हो ताकि वहा टिकट बुक करने के समय भीड़ न हो। सिनेमाघरों में शो के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जाए ताकि दर्शकों का अलग-अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित हो। स्वच्छता एवं कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है।
खानपान क्षेत्र की नियमित सफाई अनिवार्य
सिनेमा मालिकों के लिए बॉक्स ऑफिस, भोजन या अन्य खानपान क्षेत्र, कर्मी लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक स्थान एवं बैक ऑफिस की नियमित साफ-सफाई करना अनिवार्य है। एसओपी के अनुसार यदि फिल्म देखने वालों में कोई भी कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर को संक्रमणमुक्त किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं
Cinema Hall Opening SOP: नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कटेनमेंट जोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी तथा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपने आकलन के आधार पर अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर गौर कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ताकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में आसानी हो।
इसे भी पढ़े: Cinema halls to operate at full occupancy from February 1, says Centre