नोएडा में क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाले आयोजनों के मद्देनजर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. भीड़, सुरक्षा संबंधी आशंकाओं और बीते वर्षों में सामने आई अव्यवस्थाओं को देखते हुए डीएम मेधा रूपम ने बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि (administration has issued strict guidelines) क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान होने वाले हर कार्यक्रम के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, वरना आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन, फार्म हाउस और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी मनोरंजन कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे. डीएम ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति आयोजित किसी भी कार्यक्रम को मौके पर ही बंद करा दिया जाएगा. इसके साथ ही आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है. आयोजकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. संबंधित विभागों द्वारा आवेदन की जांच के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी.
administration has issued strict guidelines – क्रिसमस और नववर्ष के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जिले भर में विशेष टीमें गठित की हैं. ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त और निरीक्षण करेंगी. यदि किसी स्थान पर बिना अनुमति पार्टी, डीजे, झूले, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधियां चलती पाई गईं, तो उन्हें तुरंत बंद कराया जाएगा. साथ ही आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.

