जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के बढ़ते फर्जीवाड़े पर नकेल कसते हुए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्यव्यापी कार्रवाई का आदेश दिया है. आधार कार्ड के आधार पर जारी सभी संदिग्ध प्रमाणपत्रों को तुरंत रद्द करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. राजस्व विभाग (big decision of Maharashtra government) ने इस संबंध में 16-सूत्रीय विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलाधिकारियों, उप-विभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को भेजे हैं.
परिपत्र में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड को जन्मतिथि या जन्मस्थान का अकेला प्रमाण नहीं माना जा सकता. राजस्व विभाग की तरफ से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 के संशोधन के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी सभी जन्म/मृत्यु नोंदणी आदेश रद्द किए जाएंगे. केवल आधार के आधार पर जारी प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे और निरस्त होंगे.
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