जनवरी 2018 में हुए एक खौफनाक हादसे को लेकर आज कोर्ट ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई| कठुआ रेप केस की शिकार, 8 वर्षीय आसिफा को आज मिला है इन्साफ| हम सभी को पता है की मुस्लिम समाज की आसिफा के साथ किस हैवानियत से तीन लोगों ने रेप किया था और फिर पत्थर से उसकी हत्या कर उसकी लाश को मंदिर में फेंक दिया था|
सूत्रों के अनुसार यह सामने आया है कि 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई है| जिसमे से 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है और 3 को 5 साल की जेल हुई है| उस हादसे ने देश के कई लोगों में आक्रोश की भावना उत्त्पन्न कर दी थी जिसके कारण कोर्ट बाध्य था कि वह इनको जल्द से जल्द सजा सुनाएं|
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सूत्रों से यह भी पता चला है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पठान कोर्ट को सौंप दिया था, क्योंकि आसिफा के परिवार को कई धमकियाँ मिल रही थी| 10 जून, 2019 को पठान कोर्ट ने यह सजा सुनाई है जिसके कारण देश के कई लोग खुश है|
ऐसा कहा जा रहा है कि तीन पुलिस कर्मचारियों, तिलक राज, आनंद दत्त और सुरेंदर वर्मा पर सबूत मिटाने का आरोप था जिसके कारण उन्हें 5 साल की कैद हुई है| बच्ची का कटा हुआ शरीर 17 जनवरी को एक वन क्षेत्र में पाया गया था|
तीन दिन बाद, एक आरोपी (कथित तौर पर एक किशोर) को पुलिस ने गिरफ्तार किया था| वह सांजी राम का भतीजा है, उसके मामले की सुनवाई शुरू होनी बाकी है, क्योंकि उसकी उम्र का निर्धारण करने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी बाकी है|
कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी सांजी राम, दीपक खजूरिया और परवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है| उन्हें गैंगरेप के आरोप में 25 साल की सजा भी सुनाई गई है| इस फैसले को जम्मू कश्मीर की पिछली मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ़्ती ने भी ख़ुशी से स्वागत किया है|
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