आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट ने 12 नवंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। रेप केस में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में पुलिस ने उनके पटियाला स्थित घर पर नोटिस चिपका दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि अगर वह तय (may be declared fugitive) समय तक पेश नहीं हुए तो उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बता दें कि करीब दो महीने पहले पटियाला के सिविल लाइन थाने में पठानमाजरा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वे हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव से फरार हो गए थे। इस मामले में करनाल में भी अलग से FIR दर्ज की गई है।
may be declared fugitive – विधायक ने इससे पहले पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 9 अक्टूबर को खारिज कर दिया। वहीं पठानमाजरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था।

