नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर का चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है। आज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टालने की मांग करते हुए कहा कि एमसीडी मेयर (AAP Mayor Candidate) का चुनाव 6 फरवरी को होना है। सुनवाई टालने की मांग को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अस्वीकार कर दिया। तब याचिकाकर्ता डॉ. शैली ओबेराय ने याचिका वापस ले लिया।
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AAP Mayor Candidate – मेयर पद की आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार डॉ. ओबेराय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि मेयर चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है लेकिन भाजपा इनसे वोटिंग कराना चाहती है। याचिका में मांग की गई थी कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग के अधिकार से दूर रखने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए।
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एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर 2022 को हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने 104 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद से दो बार मेयर पद के चुनाव के लिए एमसीडी की बैठक हुई, लेकिन दोनों ही बार मेयर चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब फिर से 6 फरवरी को मेयर के चुनाव की तिथि तय की गई है।