दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब मनीष सिसोदिया दिल्ली में वोटिंग से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
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ईडी केस में बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
वहीं, सिसोदिया पर सीबीआई की ओर से दर्ज कराए गए आरोपों को तय करने के लिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई होगी। मामले में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी, जिसमें सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज यानी 15 मई तक बढ़ा दी गई थी, जबकि ईडी की ओर से दाखिल किए गए केस में हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई। वहीं, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिकाओं को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि 8 मई को हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। सुनवाई में ईडी ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि पूरी आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। हालांकि ईडी ने कहा कि ऐसा वे अगली चार्जशीट में करेंगे।
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पिछले साल फरवरी में किया था गिरफ्तार
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई। उधर, दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई तक के लिए बढ़ा दी है।