भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य की राजधानी भोपाल में अपने वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने के लिए एक अफगानिस्तान नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अफगानिस्तान (case registered against Afghanistan Citizen) के व्यक्ति की पहचान सैयद राशिद सादात (लगभग 27 वर्ष) के रूप में हुई है और वह दिसंबर 2019 में यहां पढ़ाई करने आया था। उसका वीजा मार्च 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसे वीजा का विस्तार नहीं मिला और वह राज्य की राजधानी में रह रहा था। इसके बाद, 3 मार्च को शहर के कोलार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मलकीत सिंह ने बताया, “अफगानिस्तान से एक छात्र पढ़ाई के लिए भोपाल आया था और यहीं रह रहा था। उसका वीजा समाप्त हो गया था और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है।” “हम मामले की जांच कर रहे हैं। उसका वीजा 2024 में समाप्त हो गया था। उसे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है।

 case registered against Afghanistan Citizen – मलकीत सिंह ने आगे बताया कि वर्तमान में अफगानी नागरिक दिल्ली में है। मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है।

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