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    Home » नए साल के जश्न के लिए पुलिस प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन्स।

    नए साल के जश्न के लिए पुलिस प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन्स।

    December 28, 2020 उत्तर प्रदेश 2 Mins Read
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    UP New Year Guidelines: कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा हैं, नए साल के जश्न में कही खलल न पड़े इसीलिए, आगरा पुलिस प्रशासन सख्ती बरतेगी। आयोजन करने के लिए अनुमति ज़रूरी होगी, आयोजन में 100 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। ड्रोन से समारोह पर निगरानी राखी जाएगी। पार्टी में मास्क पहनना ज़रूरी होगा, न पहनने वाले के ऊपर 500 रुपये तक जुर्माना लग सकता हैं।

    जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि” कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन सबको करना पड़ेगा। बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम की पूर्व सूचना प्रशासन को देनी होगी। अनुमति देते समय आयोजकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर व आयोजन में शामिल लोगों की सूची देनी पड़ेगी। 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। बंद जगहों पर हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे।”

    इसे भी पढ़े:https://www.abplive.com/states/up-uk/uttar-pradesh-government-issues-guideline-for-new-year-celebration-1697609

    UP New Year Guidelines: उन्होंने कहा की नए साल का स्वागत अगर लोग घर में रह कर ही करे तोह बेहतर होगा। इस बात का प्रचार पब्लिक एड्रेस सिस्टम और लाउड स्पीकर से कराया जायेगा। कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन से निगरानी, मास्क न पहनने पर जुर्माना। इसके लिए अलग से एक टीम बनायीं जा रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नज़र रहेगी। डायल 112 के पुलिस वाहन कार्यक्रम स्थलों पर पेट्रोलिंग करेंगे।

    उन्होंने यह भी बताया की 31 दिसंबर को दोपहिया, चार पहिया वाहन की चेकिंग शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही नशे की भी जांच होगी। माल, रेलवे स्टेशन, मुख्य स्थलों तथा बाज़ारों पर भी पुलिस निगरानी करेगी।

    इसे भी पढ़े: अखिलेश यादव की बहू से मिलिये,लालू यादव के समधी हैं अखिलेश

    जिला प्रशासन के पास नए साल पर कार्यक्रमों की अनुमति के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोजकों को कार्यक्रम में हैंडवॉश, फेस मास्क, सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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