नई दिल्ली: आज 1 अगस्त 2026 है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के घरेलू बजट से लेकर रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन तक में कई बेहद महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। यदि आप आज गैस सिलेंडर बुक कराने, ट्रेन से सफर के लिए तत्काल टिकट लेने, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने या अपना (5 big changes implemented) इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं, तो आपको नए नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
प्रत्येक महीने की पहली तारीख को देश की प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियां (Oil Marketing Companies) एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी क्रम में 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू कर दी गई हैं। आज 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की बड़ी कटौती की गई है।
5 big changes implemented – इस कटौती के उपरांत दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹2,728 में उपलब्ध होगा। हालांकि, घरेलू रसोई में उपयोग होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल-डीजल की खुदरा दरों में दैनिक संशोधन की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
बिना पेनल्टी ITR भरने की डेडलाइन खत्म
नौकरीपेशा और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष के बिना ऑडिट वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। आज 1 अगस्त से जो भी करदाता ITR-1 या ITR-2 के माध्यम से अपना रिटर्न फाइल करेंगे, उन्हें आयकर नियमों के तहत लेट फीस (Late Penalty) का भुगतान करना होगा। यह जुर्माना करदाता की कुल टैक्सेबल इनकम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
