माफिया अतीक अहमद: सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) का माफिया और अपराधियों (Mafia and Criminals) के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmad) 37 बीघा जमीन को कुर्क की गई. प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर सिलना गांव में अतीक की जमीन है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया है.
पुलिस का कहना है कि सिलना में कई आवासीय प्लाट भी हैं और खेतिहर जमीन है. यह संपत्ति भी अपराध के जरिए अर्जित की गई है, जिसे कुर्क करने के संबंध में जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी को रिपोर्ट भेजी गई थी. अतीक अहमद की जमीन कुर्क करने के लिए पुलिस ने डुगडुगी बजाकर मुनादी करायी और एसएचओ धूमनगंज ने लाउडस्पीकर के जरिए गांव वालों के सामने जमीन कुर्क करने का ऐलान भी किया.
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माफिया अतीक अहमद: अधिकारियों के मुताबिक धूमनगंज के नसीरपुर सिलना गांव में अपराध से अर्जित की गई सम्पत्ति से अवैध तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त का काम अतीक अहमद और उसके गिरोह के जरिए किया गया था. जिस पर प्लाटिंग कर उसे कई लोगों को बेचने की भी जानकारी पुलिस और प्रशासन को मिली थी. एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक कुर्क की गई 37 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त करना गैरकानूनी होगा. इसके साथ ही इस जमीन पर लगाये गए नोटिस बोर्ड से छेड़छाड़ किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
सिंह ने बताया कि धूमनगंज थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कैण्ट पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम भानु चन्द्र गोस्वामी ने आराजी संख्या 158, 187 और 190 को कुर्क करने का आदेश जारी किया था. अधिकारियों के मुताबिक कुर्क की गई 37 बीघे जमीन की अनुमानित कीमत 50 करोड़ से अधिक की है. इससे पहले पुलिस अतीक का दफ्तर, मकान, कार्मिशयल बिल्डिंग समेत कई अचल संपत्ति को कुर्क कर चुकी है.