भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है।

29 फरवरी के बाद Paytm नहीं दे पाएगा बैंकिंग 

ऐसे में 29 फरवरी के बाद Paytm अब बैंकिंग नहीं दे पाएगा। RBI ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से Paytm Payments Bank पर एक्शन लिया गया है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है।

RBI ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं।

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