जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और घुसपैठ पर रोक लगाने के साथ-साथ अवैध तस्करी के मामले में भी लगातार नजर रखी जा रही है. केंद्र शासित प्रदेश की उधमपुर पुलिस ने उधमपुर के एक (action against drug peddlers) बदनाम ड्रग पेडलर एक करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टी NDPS एक्ट के सेक्शन 68-F के तहत अटैच कर लिया है. इससे पहले पहले आरोपी को पिछले दिनों हिरासत में लिया गया था और अभी उसे किश्तवाड़ के जिला जेल में रखा गया है.
पुलिस ने उधमपुर में स्थित हाउसिंग कॉलोनी के एक कुख्यात ड्रग पैडलर अमजद हुसैन (पिता मंजूर अहमद) की एक करोड़ रुपये की अचल प्रॉपर्टी NDPS एक्ट के सेक्शन 68-F के तहत अटैच की है. इससे पहले, आरोपी को पीआईटीएनडीपीएस एक्ट (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988, PITNDPS Act) के तहत हिरासत में लिया गया था. 17 फरवरी के आदेश (2026 का PITNDPS 06) के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा हिरासत का वारंट जारी किए जाने के बाद उसे जिला जेल में रखा गया है.
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action against drug peddlers – आरोपी अमजद हुसैन के वित्तीय खातों की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि यह मानने के लिए काफी आधार है कि आरोपी अमजद द्वारा ज्यादातर कमाई गई प्रॉपर्टी अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से हुई थी. इसके अनुसार, हाउसिंग कॉलोनी स्थित 01 कनाल 09 मरला जमीन के साथ एक रिहायशी घर को NDPS एक्ट के सेक्शन 68-F के तहत सीज कर दिया गया है.
इसके साथ ही, इस साल उधमपुर पुलिस द्वारा NDPS से जुड़ी कुल 3.10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है, जो ड्रग तस्करों पर उनकी कड़ी कार्रवाई को दिखाता है.


