लखनऊ : आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस विभाग (Transfer Policy Continues) ने तैयारी शुरू कर दी है। ताकि चुनाव को सकुशल और निष्पक्ष कराया जा सके। इसी के तहत पुलिस महानिदेशक कार्यालय से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण व तैनाती के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा निरीक्षक व उप निरीक्षक, जिनकी सेवाएं एक जनपद में तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनका तबादला किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में नियुक्त पुलिस कर्मियों का भी तबादला होगा।
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Transfer Policy Continues – स्थानातंरण नीति में केवल 31 मई 2024 तक सेवानिवृत्ति होने वाले पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 31 मई 2024 तक सेवानिवृत होने वालों का तबादला नहीं राजनीतिक दल की पूर्वाग्रह की शिकायत पर भी तबादला होगा। इसीलिए शासन के निर्देश पर गठिक स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समस्त एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची पुलिस महानिदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। चूंकि जारी निर्देश के अनुसार पुलिस कर्मियों का तबादला 30 सितंबर तक किया जाना है।
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एडीजी स्थापना संजय सिंघल की तरफ से जारी आदेश में कहा कहा गया है कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक व उप निरीक्षक पुलिस अपने गृह जनपद में नियुक्त हो तो उसे जनपद से स्थानान्तरित किया जाए। पुलिस निरीक्षक के प्रकरण में वह निरीक्षक जो कट आफ डेट 31 मई 2024 तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर रहे हैं, उनको उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जाना है। जो निरीक्षक 31 मई 2022 से पूर्व उस विधान सभा क्षेत्र में हुए सामान्यव उप निर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त है, को भी उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जायेगा।