नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक अदालत ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपी बिभव कुमार को तीन दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। बिभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर 13 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य मालीवाल के साथ कथित तौर (Three Day Police Custody To Vibhav Kumar) पर मारपीट की गई थी।
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Three Day Police Custody To Vibhav Kumar – मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। कुमार के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवक्किल से पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है।
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सोमवार को, कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई ‘पूर्व-नियोजित’ इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को ‘खारिज’ नहीं किया जा सकता। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


