लुधियाना पंजाब का प्रमुख औद्योगिक शहर होने के कारण यहां व्यापारियों का लगातार आना-जाना बना रहता है। व्यापारिक कार्यों के चलते कई बार लोग रात के समय लेट हो जाते हैं और शहर में (these strict orders issued) बने होटल, धर्मशाला, सराय, गैस्ट हाऊस, पी.जी., पैलेस या ओयो रूम्स में ठहरते हैं लेकिन देखा गया है कि अधिकतर इन ठहरने की जगहों के मालिक या प्रबंधक अपने प्रतिष्ठानों की कानून अनुसार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और न ही ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखते हैं। इस कारण ऐसे स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों और व्यापारियों की जानमाल को खतरा बना रहता है।

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these strict orders issued – उन्होंने कहा कि, आम जनता और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, धर्मशाला, सराय, गेस्ट हाऊस, पी.जी., पैलेस तथा नए निर्माणाधीन ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों की रजिस्ट्रेशन ‘सराय एक्ट 1867’ के तहत करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी प्रबंधकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ठहरने वाले हर व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड सावधानीपूर्वक रखा जाए। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम बेहद जरूरी है और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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