हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ा दिया है. सराकर के फैसले के बाद अब न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपये से बढ़कर 425 रुपये कर दी गई है. इस बदलाव के साथ ही सरकार ने दिहाड़ी के अन्य वर्गों में भी मिलने वाली मजदूरी (good days of laborers) में वृद्धि की है.

good days of laborers – इस संबंध में श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है. प्रदेश में किए गए ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे. दिहाड़ी को बढ़ाए जाने के संबंध में सरकार की समिति की बैठक 4 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में सभी श्रेणियों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था.

जनजातीय क्षेत्रों में 25% की वृद्धि

श्रम एंव रोजगार विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि, जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अलावा 25 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई है. बता दें कि अकुशल श्रमिक वह होता है जो ऐसे काम करता है जोकि साधारण हो. इसके लिए बहुत काम व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है.

किसको कितना मिलेगा?

सरकार ने श्रमिकों की अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग देय तय किया है. इसमें अकुशल श्रमिकों चौकीदार, क्लीनर और वाचमैन के लिए देय राशि को बढ़ाकर 425-12,750 रुपये तक कर दिया है. अर्धकुशल सेनटरी फिटर, पेंटर और माली के लिए 452-13,560 रुपये देने होंगे. बढ़ई, सहायक फायरमैन, वेल्डर कुशल श्रमिक कारपेंटर, प्लम्बर और ट्रैक्टर के लिए 493-14,790 रुपये तक देना होगा.

Share.
Exit mobile version