दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी की हवा लगातार खराब हो रही है. दिल्ली में AQI एक बार फिर 400 के पार पहुंच गया है. कई इलाके रेड जोन में हैं. सबसे ज्यादा AQI दिल्ली के (terror of poisonous air) वजीरपुर इलाके में 443 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. ऐसे में अब वायु गुणवत्ता में आई अचानक गिरावट को देखते हुए CAQM ने GRAP-3 लागू कर दिया है.
वायु गुणवत्ता के लगातार बिगड़ते लेवल और AQI के एक बार फिर 400 के पार पहुंचने के चलते यह फैसला लिया गया है. CAQM के अनुसार, दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण और गिरती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए GRAP-3 के सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके. इनमें कई नियम लागू किए गए हैं.
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terror of poisonous air – GRAP-3 के तहत लागू सख्त नियमों के चलते गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस से जुड़ी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसमें मिट्टी का काम, पाइलिंग, खुली खाइयों की खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइल और फ्लोरिंग जैसे काम शामिल हैं. रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स का संचालन बंद रहेगा और सीमेंट, रेत और फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, मेट्रो, एयरपोर्ट, रक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक परियोजनाओं को धूल नियंत्रण उपायों के साथ छूट दी गई है.
पुराने डीजल गुड्स वाहनों पर भी रोक
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया (LMV) गाड़ियों को चलाने की इजाजत नहीं होगी. दिल्ली में पुराने डीजल गुड्स वाहनों पर भी रोक रहेगी, हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है. इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर डीजल जेनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा.


