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    • Ludhiana Crime News: फार्च्यूनर कार में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार; मेडीकल करवाने के दौरान एक आरोपी फरार
    • Ludhiana Crime News: फार्च्यूनर कार में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार; मेडीकल करवाने के दौरान एक आरोपी फरारलुधियाना: थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने फिरोजपुर रोड के निकट एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों के पास से एक रिवाल्वर, एक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मेडिकल जांच के दौरान इनमें से एक आरोपी ‘विपन’ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। 🚔 पकड़े गए आरोपियों की पृष्ठभूमि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विकास (निवासी फिरोजपुर), परविन्द्र सिंह और विपन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी परषोतम लाल ने बताया कि विकास पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात था, जिसे ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में पहले ही विभाग से बर्खास्त (Dismiss) किया जा चुका है। आरोपियों के पास से बरामद फार्च्यूनर कार भी किराये की थी, जिसका प्रतिदिन का किराया 6,000 रुपये था। कार मालिक द्वारा समय पर गाड़ी न मिलने की शिकायत के बाद पुलिस ने इन्हें फिरोजपुर रोड पर धर दबोचा। 🕵️ क्या बड़ी वारदात की थी योजना? पुलिस को कार से दो अलग-अलग नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं, जिससे संदेह पैदा हो रहा है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के अनुसार, आरोपी कारों की खरीद-फरोख्त का काम भी करते हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या बरामद हथियार लाइसेंसी हैं, क्योंकि फिलहाल आरोपी उनका कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। 🚨 पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक गिरफ्तारी के बाद दो आरोपियों (विकास और परविन्द्र) को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, जबकि फरार आरोपी विपन की तलाश जारी है। पुलिस की हिरासत से आरोपी का भागना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस मामले की गहनता से जांच ए.सी.पी. सर्बजीत सिंह और थाना प्रभारी हमराज सिंह की देखरेख में की जा रही है।
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    Home » Telegram Ban in India: दिल्ली हाई कोर्ट का टेलीग्राम को बड़ा झटका; NEET-UG 2026 परीक्षा तक बैन रहेगा बरकरार

    Telegram Ban in India: दिल्ली हाई कोर्ट का टेलीग्राम को बड़ा झटका; NEET-UG 2026 परीक्षा तक बैन रहेगा बरकरार

    June 19, 2026 टेक्नोलॉजी 2 Mins Read
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    नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम ऐप की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसके तहत नीट-यूजी (NEET-UG 2026) की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया है। जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई उचित आधार पर की गई है।

    ⚖️ कोर्ट में चली लंबी कानूनी बहस

    सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के समक्ष यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि क्या किसी परीक्षा के लिए 150 मिलियन (15 करोड़) उपयोगकर्ताओं के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के अधिकार को दबाया जा सकता है? टेलीग्राम की ओर से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने तर्क दिया कि पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना उचित नहीं है, बल्कि केवल विशिष्ट जानकारी को ब्लॉक किया जा सकता है।

    🛡️ सरकार ने बताया ‘नया डार्क वेब’

    केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराधों के लिए हो रहा है, जिससे यह ‘नया डार्क वेब’ बनता जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि टेलीग्राम का उपयोग NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़ी संगठित धोखाधड़ी के लिए किया गया था।

    📝 बैन का मुख्य आधार

    इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया था। सरकार का मानना है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए यह कदम अनिवार्य था, ताकि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल नेटवर्क पर नकेल कसी जा सके। कोर्ट ने इन सभी तर्कों और ‘पब्लिक इंटरेस्ट’ को ध्यान में रखते हुए फिलहाल टेलीग्राम को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।

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