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    Home » श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

    श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का होगा सर्वे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

    December 15, 2023 उत्तर प्रदेश 2 Mins Read
    Survey Of Idgah Mosque Complex
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    मथुरा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में (Survey Of Idgah Mosque Complex) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है दूसरी तरफ ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक तरफ हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है तो वहीं दूसरी तरफ शाही ईदगाह परिसर के सर्वे करने के विचार को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इससे पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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    Survey Of Idgah Mosque Complex – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर दो बजे मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। न्याययिक पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी है।

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    सर्वे की मांग वाली यह याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं।

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