- 50 हजार रुपए का मुआवजे का एलान
नई दिल्ली। हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि दुनिया भर में कोरोना महामारी ने किस तरह तबाही मचाई थी। एक वक्त तो मानो ऐसा लग रहा था कि दुनियाभर में मौतों का तांडव चल रहा हो। पिछले साल आई महामारी ने लाखों की संख्या में लोगों के घर बर्बाद कर दिए।
इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से हुई मौतों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के मामलें में मुआवजे का आदेश दिया है।
कोर्ट के मुताबिक कोविड 19 से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
यह वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पहले से दी जा रही सहायता के अतिरिक्त होगी। मुआवजे की राशि का भुगतान राज्य आपदा राहत कोष के माध्यम से किया जाएगा।
बता दें कि इस मुआवजे के लिए लाभार्थी को सबसे पहले आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आवेदन के तीस दिन के अंदर ही लाभार्थी परिवार को राशि का भुगतान करना होगा। वहीं हर लाभार्थी की जानकारी को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना जरूरी होगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र मौत के कारण में यदि कोविड नही लिखा होगा तो किसी को भी मुआवजा देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जिला प्राधिकरण मौत का कारण दर्ज करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
ऐसी स्तिथि में परिवारवाले अस्पताल के रिकॉर्ड को दिखाकर मुआवजे के लिए हकदार बन सकते हैं। बता दें कि आपके द्वारा किए आवेदन पर शिकायत निवारण समिति आपके द्वारा जमा किए गए कागजातों की जांच करेगा। इतना ही नहीं समिति अस्पताल से मेडिकल रिकॉर्ड मंगाने का अधिकार भी रखता है। जिसके बाद समिति 30 दिनों के भीतर मुआवजे का फैसला करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड की पुष्टि होने के तीस दिन के भीतर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे लोग मुआवजे के हकदार होंगे।
वहीं कोर्ट में आगे यह भी कहा कि, मौत चाहे घर में हो या अस्पताल में, दोनों ही स्तिथि में परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं कोर्ट के सभी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए राज्य दिशा-निर्देश जारी करेंगे।