शाजापुर : मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में एक धार्मिक जुलूस (Stone Pelting At Religious Procession) में शामिल लोगों के साथ कुछ लोगों द्वारा झगड़ा और पथराव किये जाने के बाद जिला प्रशासन ने तीन इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोमवार शाम मगरिया इलाके में हुई इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। उन्होंने बताया कि इलाके में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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Stone Pelting At Religious Procession – शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तीन क्षेत्रों – मगरिया, काछीवाड़ा और लालपुरा में तत्काल प्रभाव से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है और उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जुलूस में शामिल मोहित राठौड़ की शिकायत पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, जब वे लोग अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नियमित शाम का जुलूस निकाल रहे थे तब सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे सात-आठ लोगों ने एक मस्जिद के पास नाग- नागिन रोड पर लोगों के एक समूह को रोका। व्यक्तियों ने उनसे इलाके से जुलूस नहीं निकालने को कहा और इसके बाद लोगों का एक समूह वहां इकट्ठा हो गया।

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इसमें कहा गया कि जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की गई और उन पर पथराव किया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन पर तलवारों से भी हमला किया गया और छतों से पत्थर फेंके गए। शिकायत के बाद पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

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