महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

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21 मई को होगी इस मामले में सुनवाई

कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है। कोई ने बृजभूषण के साथ ही उनके सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए है।

बता दें कि योन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354, 354-ए और 354-डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत को कुछ तथ्य मुहैया करावाते हुए उस पर विचार करने की गुजारिश की थी।

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क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों की ओर से उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि, कोर्ट ने एक महिला पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को मुक्त कर दिया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और काफी सियासी हंगामा भी मचा था।

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