रामपुर : डूंगरपुर मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, ठेकेदार बरकत अली और रिटायर्ड सीओ आलेहसन को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को आजम खां को (Seven Years Imprisonment) सात साल की सजा और आले हसन, बरकत अली और अजहर खां को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे। जिसमें घरों में घुसकर मारपीट,गाली-गलौज, डकैती के आरोप में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी।
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Seven Years Imprisonment – आजम खां से जुड़े डूंगरपुर के एक मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में आजम खां सीतापुर जेल से पहुंचे थे, जबकि पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खां बिजनौर से रामपुर आए थे। उसके बाद कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, बरकत अली, पूर्व सीओ आले हसन खां,पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां को धारा 452, 427, 504,506 (आईपीसी ) एवं 120 बी में दोषी करार दिया था। एडीजीसी कुमार ने बताया कि आजम खां को सात साल की कैद, रिटायर्ड सीओ आलेसहन, बरकत अली और पूर्व पालिका चेयरमैन को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना भी लगाया है।