उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट ने सीरियल किलर, नरभक्षी और खोपड़ी खोपड़ी इकट्ठा करने वाले राजा कोलंदर और उसके साले बच्छराज कोल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. राजा कोलंदर (serial killer Raja) और बच्छराज कोल को साल 2000 में हुए एक डबल मर्डर के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है. लखनऊ एडीजे कोर्ट नंबर-5 के जज रोहित सिंह ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
serial killer Raja – राजा कोलंदर और बच्छराज कोल ने साल 2000 में 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण और हत्या कर दी थी. इसी मामले में दोनों को उम्रकैद दी गई है. बता दें कि मनोज कुमार सिंह और उनका ड्राइवर रवि श्रीवास्तव 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे. उनकी आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर में चाय की दुकान थी. इसके बाद वो लापता हो गए.

