जीरा : पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को पिछले वर्षों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, ब्याज और जुर्माने पर 31 अगस्त तक छूट दी है। इस योजना के तहत, आम जनता पिछले वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकती है। उन्होंने आगे बताया कि नगर परिषद ज़ीरा का पूरा स्टाफ शनिवार और रविवार को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय में मौजूद है। नगर परिषद ज़ीरा के कार्यकारी अधिकारी नरिंदर कुमार ने प्रतिनिधियों (relief news for property tax depositors) के साथ यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि शहर का हर निवासी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण दे।
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अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत, पंजाब सरकार ने 15 अगस्त तक बिना किसी जुर्माने/ब्याज के केवल मूल राशि के भुगतान की छूट दी थी, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी जुर्माने/ब्याज के केवल मूल राशि जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
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relief news for property tax depositors – कार्यकारी अधिकारी नरिंदर कुमार ने आगे बताया कि अगर करदाता द्वारा 31 अगस्त तक टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है तो योजना की समाप्ति के बाद करदाता को कई गुना अधिक टैक्स देना होगा, ताकि लोग सरकार द्वारा प्रदान किए गए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें।

