चंडीगढ़ : पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्य के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य तबादलों/तैनातियों की समय-सीमा बढ़ाने के संबंध में हिदायतें एवं आदेश जारी किए हैं। जारी पत्र के अनुसार, कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र संख्या 07/01/2014-1PP2(3PP2)/382-385 दिनांक 05.06.2025 के क्रम में, पंजाब सरकार ने (new orders regarding transfers) पंजाब राज्य के सभी विभागों/संस्थानों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य तबादलों एवं तैनाती के लिए 23.06.2025 से 01.08.2025 तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन अब यह पत्र जारी करके सामान्य तबादलों/तैनातियों की समय-सीमा 20.08.2025 तक बढ़ा दी गई है।

इसे भी पढ़ें – Bikram Majithia मामले में नई Update, अदालत ने सुनाया ये अहम फैसला

new orders regarding transfers – प्रवक्ता ने बताया कि 20.08.2025 के बाद सामान्य स्थानांतरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उसके बाद कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2018 को जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही स्थानांतरण/तैनाती की जाएगी। यह पत्र राज्य के सभी विभागों के अध्यक्षों, डिवीजनों के आयुक्तों, जिलों के उपायुक्तों एवं सब-डिवीजन मजिस्ट्रेटों, सभी बोर्डों/निगमों के अध्यक्ष/मैनेजिंग डायरेक्टर को संबोधित किया गया है।

Share.
Exit mobile version