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    Home » दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक के लिए बढ़ेगी समय सीमा? जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

    दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक के लिए बढ़ेगी समय सीमा? जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

    June 28, 2026 दिल्ली 2 Mins Read
    PM-UDAY Yojana Update
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    नई दिल्ली: दिल्ली की 1500 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ‘पीएम-उदय’ (PM-UDAY) योजना के तहत मालिकाना हक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा सकती है। जिन लोगों ने अभी तक दस्तावेजों की कमी या (PM-UDAY Yojana Update) अन्य कारणों से आवेदन नहीं किया है, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

     क्या है पीएम-उदय योजना का मुख्य उद्देश्य?

    इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं:

      • संपत्ति का वैध पंजीकरण संभव होगा।

      • बैंक से ऋण (Loan) प्राप्त करना आसान होगा।

      • संपत्ति की खरीद-बिक्री पूरी तरह कानूनी होगी।

      • क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

    आवेदन प्रक्रिया हुई सरल, जिला स्तर पर बने सेल

    सरकार ने योजना को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर ‘पीएम-उदय सेल’ का गठन किया है। 2019 में लॉन्च हुई इस योजना के तहत अब तक दिल्ली की करीब 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 को नियमित (PM-UDAY Yojana Update) किया जा चुका है, जिससे लगभग 45 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिला है।

     आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)

    पात्र लोग अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

      1. सबसे पहले MCD के आधिकारिक पोर्टल mcdonline.nic.in/swagam पर जाएं।

      1. पोर्टल पर लॉग-इन करें।

      1. ‘पीएम-उदय’ योजना से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

      1. अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

         

     

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