नई दिल्ली: दिल्ली की 1500 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ‘पीएम-उदय’ (PM-UDAY) योजना के तहत मालिकाना हक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा सकती है। जिन लोगों ने अभी तक दस्तावेजों की कमी या (PM-UDAY Yojana Update) अन्य कारणों से आवेदन नहीं किया है, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
क्या है पीएम-उदय योजना का मुख्य उद्देश्य?
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं:
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संपत्ति का वैध पंजीकरण संभव होगा।
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बैंक से ऋण (Loan) प्राप्त करना आसान होगा।
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संपत्ति की खरीद-बिक्री पूरी तरह कानूनी होगी।
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क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
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आवेदन प्रक्रिया हुई सरल, जिला स्तर पर बने सेल
सरकार ने योजना को सुगम बनाने के लिए जिला स्तर पर ‘पीएम-उदय सेल’ का गठन किया है। 2019 में लॉन्च हुई इस योजना के तहत अब तक दिल्ली की करीब 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 को नियमित (PM-UDAY Yojana Update) किया जा चुका है, जिससे लगभग 45 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिला है।
आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step)
पात्र लोग अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
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सबसे पहले MCD के आधिकारिक पोर्टल mcdonline.nic.in/swagam पर जाएं।
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पोर्टल पर लॉग-इन करें।
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‘पीएम-उदय’ योजना से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
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अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
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