नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में (Petition Rejected) उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट को बताया था कि संजय सिंह के खिलाफ स्पष्ट मामला बनता है।

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Petition Rejected – संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आरोपी को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था और उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एएसजी ने कहा कि संजय सिंह की याचिका, रिट याचिका की आड़ में जमानत याचिका थी। मंगलवार को संजय सिंह ने हाईकोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के विरूपण का मामला है। 13 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सिंह की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था और वित्तीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था।

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राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उसी दिन मामले में सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को ईडी के समक्ष चुनौती देते हुए कहा है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। 10 अक्टूबर को, ईडी ने न्यायाधीश नागपाल से इस आधार पर उनकी आगे की हिरासत की मांग की थी कि इस मामले से संबंधित ईडी के कुछ गोपनीय दस्तावेजों के अधिग्रहण के स्रोत के संबंध में उनका व्यवहार पूरी तरह से असहयोगात्मक था।

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