नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार को अपने आवास पर (Permission To Visit Sick Wife) अपनी अस्वस्थ पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाया जाए, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति होगी।
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Permission To Visit Sick Wife – सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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उच्च न्यायालय ने साफ किया कि सिसोदिया अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से या मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और उन्हें फोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता को कल सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उनकी पत्नी से मिलवाने के लिए ले जाया जाए। उच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में नियमित जमानत और अंतरिम जमानत की सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। उसने अपना आदेश सुरक्षित रखा। सिसोदिया ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी की बिगड़ती सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है।