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    Home » सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट का झटका, दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश

    सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट का झटका, दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश

    November 20, 2024 देश 2 Mins Read
    Order For Attachment Of Himachal Bhawan
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    शिमला/नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार (Order For Attachment Of Himachal Bhawan) को हाई कोर्ट   से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए।

    इसे भी पढ़ें – हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही खत्म की जा रही हैं नौकरियां : अमित मालवीय

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश 64 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर दिया।दरअसल, हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया जिसके लिए उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कम्पनी को हिमाचल भवन की नीलामी के बाद अपना बकाया वसूलने की सुविधा दी है।

    इसे भी पढ़ें – संजौली की मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने का काम शुरू

    Order For Attachment Of Himachal Bhawan – मामले के अनुसार सैली हाइड्रो पावर कंपनी नाम की कंपनी का सरकार पर 64 करोड़ रुपया अपफ़्रंट प्रीमियम बकाया है जिसका भुगतान नहीं करने के मामले में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। ये राशि प्रदेश सरकार के पास लाहौल स्पीति स्थित बिजली प्रोजेक्ट के संचालन को लेकर सैली हाइड्रो पावर कंपनी द्वारा अपफ़्रंट प्रीमियम के तौर पर जमा कराई गई थी। बाद में ये प्रोजेक्ट कंपनी ने सरकार को वापस दे दिया क्योंकि कंपनी का आरोप है’ सरकार ने प्रोजेक्ट के संचालन के लिए ज़रूरी सुविधाएँ नहीं दी। ऐसे में अपफ्रंट प्रीमियम की राशि सरकार की तरफ से कंपनी को नहीं लौटायी गई, जिसके बाद कंपनी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुँच गई।

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