हिमाचल प्रदेश में अब किसी भी जिले की पुलिस राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. प्रदेश सरकार ने यह बिल राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलने के बाद यह बिल (police will not be able to arrest government employee) अब कानून बन चुका है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.
हालांकि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने, नशीले पदार्थों के साथ या किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में सरकार से अनुमति लिए बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा, जबकि किसी संभावित घटना में जांच के दौरान गिरफ्तारी के पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी. उसके बाद संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को गिरफ्तार किया जा सकेगा.


