पूरा देश नए साल के जश्न के लिए तैयार है. नोएडा के होटल और रेस्टोरेंट भी सज-धज कर तैयार हैं. इसी बीच, न्यू ईयर के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नोएडा पुलिस ने (section 163 imposed in city) बड़ा कदम उठाया है. शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 31 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे से 1 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक पूरे गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार नए साल के अवसर पर शहर में भारी भीड़, जश्न और आयोजनों को देखते हुए अशांति, उपद्रव और अफवाहों की आशंका रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके.
इसे भी पढ़ें – सफेद धुंध में गुम हुई पटरियां! दिल्ली-NCR में 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट, मुसाफिरों की बढ़ी मुसीबत
पूरे जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी स्थान पर पुलिस अनुमति के बिना ड्रोन से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी. धार्मिक स्थलों, आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए डेसिबल सीमा तय की गई है.
section 163 imposed in city – सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाने या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर भी कार्रवाई होगी. हुड़दंग करने वालों, शराब पीकर उत्पात मचाने वालों और सरकारी कर्मियों से बदसलूकी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.
