वाराणसी : माफिया मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ लंबित 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को फैसला आया। कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी (Life Imprisonment) को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये हत्याकांड साल 1991 में हुआ था। तकरीबन 32 साल पुराने मामले में अब दोष सिद्ध हो गया है। कांग्रेस नेता अवधेश राय की दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनके घर के सामने बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वादी और गवाह उनके भाई कांग्रेस नेता अजय राय हैं।
इसे भी पढ़ें – जो दल जहां मजबूत, उसके नेतृत्व में लड़ा जायेगा लोकसभा का चुनाव : अखिलेश यादव
तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। सुबह का वक्त था। एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था। पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। राकेश न्यायिक का केस प्रयागराज कोर्ट में चल रहा है।
इसे भी पढ़ें – जून मध्य तक पूरी हों बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां: योगी
Life Imprisonment – बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ा और सबसे बड़ी सजा के प्रावधान का है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है।अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी।