दिल्ली हाईकोर्ट से CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को ठीक से सुना नहीं गया है। दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के विवादित फैसले को रद्द करते हैं।
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इस मामले में अब तक ये हुआ
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ED की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने दें। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कल सुनवाई हो सकती है।


