हिसार: बिजली लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर बिजली निगम ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब जेई (JE), लाइनमैन और एरिया लाइनमैन को बिजली लाइन पर कार्य शुरू (safety of electricity employees) करने से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना लिखित परमिशन के घोषित बिजली कट नहीं लगाया जा सकेगा। निगम की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
📞 फोन पर सप्लाई बंद करने का सिस्टम खत्म
बता दें कि अब तक बिजली कट लगाने और सप्लाई शुरू करने की प्रक्रिया फोन पर संपर्क के जरिए की जा रही थी। कई बार लापरवाही या गलतफहमी के चलते काम चलने के दौरान ही बिजली सप्लाई चालू कर दी जाती थी, जिससे कर्मचारियों के साथ हादसे होने का खतरा बना रहता था। ऐसे मामलों में कई कर्मचारी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।
📊 हर महीने 8 कर्मचारी हो रहे करंट का शिकार
एक आंकड़े पर गौर करें तो हर माह औसतन 8 कर्मचारी कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से चोटिल हो रहे हैं। यानी लगभग हर सप्ताह दो कर्मचारी घायल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हर दो माह में एक (safety of electricity employees) से दो कर्मचारियों की करंट लगने से मौत तक हो रही है। लगातार बढ़ते हादसों और कर्मचारियों की जान पर बने खतरे को देखते हुए निगम ने सुरक्षा नियमों को और सख्त करने का निर्णय लिया है।


