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    Home » हरियाणा में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71,000 रुपये, जानें क्या है पात्रता और कैसे उठाएं लाभ

    हरियाणा में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71,000 रुपये, जानें क्या है पात्रता और कैसे उठाएं लाभ

    February 17, 2026 हरियाणा 2 Mins Read
    Haryana Vivah Shagun Yojana
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    सिरसा : हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बेटियों के विवाह को लेकर परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करना है। इस योजना (Haryana Vivah Shagun Yojana) का लाभ उन गरीब पात्र परिवारों को मिल रहा है जो अपनी बेटी के विवाह के दौरान खर्च उठाने में असमर्थ थे ऐसे पात्र लोगों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहां की उन्हें बहुत सहायता मिली है।

    Haryana Vivah Shagun Yojana –  जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत वे परिवार पात्र माने गए हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। योजना के तहत अब तक जिला के 2887 लाभपात्रों के खाते में 18 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा चुकी है।योजना के अनुसार कन्या के विवाह के बाद छह माह के भीतर आधिकारिक पोर्टल  www.shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर ही लाभ राशि सीधे लाभार्थी को प्रदान की जाती है।

    सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति / विमुक्त जाति वर्ग के लाभार्थियों को 71,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। वहीं सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला या अनाथ बेटियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 41,000 रुपये की राशि दी जाती है। दिव्यांगजनों के लिए भी इस योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि विवाह करने वाले दंपती दोनों दिव्यांग हों तो उन्हें 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि दंपती में से केवल एक के दिव्यांग होने की स्थिति में 41,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा महिला खिलाड़ी (26 ओलंपिक, 16 गैर ओलंपिक और 22 टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो) को भी 41,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

     

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