हरियाणा: राज्य सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) की तिथि में संशोधन कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, अब राज्यभर में 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व यह अवकाश 27 मई 2026 के लिए घोषित किया गया था, लेकिन त्योहार की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैलेंडर में यह आवश्यक बदलाव किया है।
🏛️ सरकारी विभागों और संस्थानों पर लागू होगा आदेश
सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत, हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 28 मई को पूर्ण अवकाश रहेगा। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अवकाश ‘परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881’ (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 25 के तहत भी प्रभावी होगा, जिसके चलते सभी संबंधित वित्तीय और सरकारी संस्थानों में उस दिन कामकाज बंद रहेगा।
📢 सूचना का प्रसार: आमजन और कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट
राज्य प्रशासन ने सभी जिला अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने स्तर पर इस सूचना का प्रसार करें ताकि कर्मचारियों और आम जनता को अवकाश की नई तिथि को लेकर कोई भ्रम न हो। 28 मई का दिन अब आधिकारिक तौर पर ईद-उल-जुहा के लिए छुट्टी का दिन माना जाएगा।


