भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विकास निगम ने नौकरी के बदले एक महिला उम्मीदवार से यौन संबंध बनाने की मांग करने के आरोप में पुलिस द्वारा एक अधिकारी के (Guilty Officer Was Dismissed) खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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Guilty Officer Was Dismissed – एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ने सोमवार शाम को संविदा पर काम कर रहे कृषि उत्पादन अधिकारी संजीव कुमार तंतुवाय की सेवाएं समाप्त कर दीं। यह कार्रवाई इसलिए की गयी है क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं। बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, शिकायत के बाद 13 जनवरी को ग्वालियर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अधिकारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (शारीरिक संपर्क, यौन संबंधों की मांग सहित अवांछित यौन व्यवहार) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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आदेश में कहा गया है कि निगम में एक पद के लिए तीन जनवरी को साक्षात्कार लेने के बाद आरोपी ने एक महिला उम्मीदवार को व्हाट्सएप पर संदेश भेजे, जिसमें उसने नौकरी के बदले में उससे यौन संबंध बनाने की मांग की थी।
बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि आरोपी ने महिला से फोन पर भी बात की और यौन संबंध बनाने की मांग की।
इसमें कहा गया है कि आरोप सही पाए जाने पर तंतुवाय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गयी है।

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