दिल्ली में प्रदूषण का कहर बना हुआ है. रविवार को भी दिल्ली-एनसीआर का क्षेत्र जहरीले धुंध की घनी चादर में डूबा हुआ दिखाई दिया. ये जहरीली धुंध इतनी ज्यादा रही कि इसका गहरा असर विज़िबिलिटी पर भी (GRAP 4 implemented) दिखाई दिया. रविवार यानी 14 दिसंबर को विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई और हवा की क्वालिटी सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गई.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक सुबह 6:00 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक 491 पर पहुंच गया. AQI का ये लेवल ‘बहुत गंभीर’ कैटेगरी में आता है. ऐसी स्तिथि में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रेप-4 की पाबंदियों को आज से लागू कर दिया गया.
दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर भी अहम फैसला लिया है.ग्रेप-4 के लागू होने के बाद बच्चों को खतरनाक हवा से बचाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लास 5 तक की क्लास को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है.
GRAP-IV के तहत सबसे सख्त उपायों में से एक है पूरे दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अधिकारियों ने स्टोन क्रशर, माइनिंग ऑपरेशन और सभी संबंधित गतिविधियों को बंद करने का भी आदेश दिया है, जो धूल और पार्टिकुलेट प्रदूषण में काफी योगदान देते हैं. ये कदम GRAP स्टेज I, II और III के तहत पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा हैं.
GRAP 4 implemented – ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियों को काफी सख्त कर दिया गया है. दिल्ली और आसपास के जिलों जैस गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया गाड़ियों की आवाजाही पर सख्त रोक लगा दी गई है.


