नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी (Got Interim Bail) से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एस. सिंघवी ने पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी है और वह एक गलती थी। असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें (पवन खेड़ा) गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। आगे खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी।
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उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीमकोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया।
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Got Interim Bail – वकील अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 3 बजे सुनवाई शुरू की और करीब 35 मिनट की सुनवाई के बाद पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया और तीन जगह दर्ज केस को एक ही ज्यूरिडिक्शन में लाने को लेकर सवाल किया है। असम सरकार की ओर से एएसजी एश्वर्या भाटी ने मामले की पैरवी की।